औषधि निरीक्षक ने बताया कि अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत नियमों के उल्लंघन पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी कटनी द्वारा दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। जिसमें माधव मेडीकोस नई बस्ती कटनी का लाइसेंस 5 दिन को, श्री राम मेडीकल नई बस्ती का लाइसेंस 4 दिन के लिए और विशाल मेडीकल स्टोर विलायतकला का लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। लाइसेंस निलंबन की अवधि में संचालक दवाओं का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेेंगे। औषधि निरीक्षक ने बताया कि जिले के सभी मेडीकल संचालकों को मेडीकल स्टोर्स के नियमानुसार ही संचालन करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं और संचालन नियम विरूद्ध पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।