कटनी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने कटनी पुलिस अधीक्षक  से प्राप्त प्रतिवेददन के आधार पर दो आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के तहत संबंधितों को कटनी जिले की राजस्व सीमा सहित समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से जिला बदर का आदेश पारित करते हुये बाहर चले जाने का आदेश दिया 

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अन्तर्गत जारी आदेशानुसार स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत अनावेदक लखन भूमिया पिता घाषी भूमिया को 1 वर्ष की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है। वहीं कैमोर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरैया निवासी 23 वर्षीय अनावेदक नीरज साहू पिता हरि प्रसाद साहू को 3 माह की अवधि के लिये जिला बदर के आदेश कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा द्वारा जारी किये गये हैं।

जिला बदर किये गये संबंधित आदतन अपराधियों को कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, सतना, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। इस अवधि में न्यायालय की लिखित अनुमति के बगैर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। दाण्डिक न्यायालय में नियत पेशी में थाना प्रभारी को सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं।